ऑस्ट्रेलिया में बीमार हुई महिला को नहीं दिया मेडिकल बिल का क्लेम, बीमा कंपनी को देने होंगे 17.23 लाख
कुरुक्षेत्र : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन ने बजाज अलायंस बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि बीमा कंपनी उपभोक्ता हरिंदर कौर को 45 दिनों के भीतर 17.23 लाख रुपए अदा करे। सूत्रों के अनुसार हरिंदर कौर पत्नी सुरेंद्र पाल सिंह सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र निवासी ने 7 अप्रैल 2018 को बजाज अलायंस बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस कराया। कुछ दिनों बाद 25 मई 2018 को उपभोक्ता ऑस्ट्रेलिया चली गई। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए बीमार पड़ गई और चेस्ट में बेहद दर्द होना शुरू हो गया। उपभोक्ता को तुरंत ऑस्ट्रेलिया के रॉयल पर्थ हॉस्पिटल मे दाखिल कराया गया। महिला 25 से 29 मई 2018 तक अस्पताल में दाखिल रही। उसके बाद कई दिन चले इलाज के दौरान अस्पताल का 32,856 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बिल बना।
दाखिल होने की सूचना उपभोक्ता ने तुरंत बीमा कंपनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया की संबंधित कंपनी अलायंस ग्लोबल को भी सूचित कर दिया। उपभोक्ता ने बताया कि जिस समय बीमा कराया गया था,उस समय स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। कोई पूर्व बीमारी नहीं थी। उपभोक्ता ने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा उन्हें पर्सनल हियरिंग पर भी नहीं बुलाया गया और बेवजह केस रद्द कर दिया। उपभोक्ता ने कई बार बीमा कंपनी से क्लेम लेने के लिए गुहार लगाई मगर अधिकारियों ने कोई परवाह नहीं की।
परेशान होकर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता अदालत में एडवोकेट रोहताश जंगम के माध्यम से 15 नवम्बर 2018 को केस ठोक दिया। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी द्वारा कोई ठोस तथ्य अदालत में पेश नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन की अध्यक्ष नीलम कश्यप तथा सदस्य ईशम सिंह तथा सदस्य नीलम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि बीमा कंपनी 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को 17.23 लाख रुपए अदा करें तथा मानसिक उत्पीड़ऩ की एवज में 5000 रुपए तथा अदालती खर्चों की एवज में भी 5000 रुपए उपभोक्ता हरिंदर कौर को अदा करें।
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