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Universities and colleges will not open in Haryana till October 15, lockdown extended till September 20
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हरियाणा सरकार ने लाकडाउन दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने एक आदेश जारी कर 20 सितंबर तक लाकडाउन की अवधि बढ़ाई है। मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने जिलों में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को प्रोटोकाल अपनाने के लिए प्रेरित करें। मुख्य सचिव ने आवासीय विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि वह 15 अक्टूबर तक आनलाइन कक्षाएं चलवाएं। साथ ही आइटीआइ में डाउट क्लास और प्रेक्टिकल कक्षाओं के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। बाकी दिशानिर्देश पहले की तरह ही रहेंगे।
हालांकि, पहले के आदेशों में कुछ संशोधन करते हुए, यह कहा गया कि राज्य में आवासीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन जारी रखने का निर्देश दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि छात्रों को आवासीय विश्वविद्यालयों में शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय 15 अक्टूबर को प्रचलित कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।
इस बीच, विश्वविद्यालय प्रशासन यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकता है कि आउटसोर्स वाले सहित सभी छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाए और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, जैसा भी मामला हो, के साथ प्रगति साझा करें, आदेश में कहा गया है।
हालांकि, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार मानदंडों के सख्त पालन के साथ छात्रों के लिए संदेह कक्षाएं, प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक कक्षाएं, व्यावहारिक और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति है।
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रावास केवल उन्हीं छात्रों के लिए खोलने की अनुमति है जो परीक्षा दे रहे हैं।
पहले के आदेशों के अनुसार, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाने और संबंधित राज्य सरकार के विभाग के साथ कार्यक्रम साझा करने की सलाह दी गई थी।
राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी कर दिया है. हालांकि, रेस्तरां, बार और क्लब को ढील दी गई है. अब उन्हें एक घंटे अधिक यानी रात 11 बजे तक इसे खोलने की अनुमति रहेगी.
सभी दुकानें खुलेंगी
कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए सभी दुकानें खोली जा सकेंगी. स्विमिंग पूल भी खुलेंगे. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन समेत रेगुलर सैनिटाइजेशन जरूरी होगा. स्वीमिंग पूल से जुड़े सिर्फ वही स्टाफ आ सकेंगे, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है.
राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बंद हॉल में किसी कार्यक्रम के लिए 50 फीसदी क्षमता या 100 लोग एकत्र हो सकेंगे. जबकि खुले स्थान पर होने वाले कार्यक्रम में 200 लोग शामिल हो सकते हैं.
नो मास्क नो सर्विस
सभी प्राइवेट दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. प्रदेश में इससे पहले से ही रेस्टोरेंट और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी किए जा चुके हैं. हरियाणा में नो मास्क नो सर्विस नियम लागू रहेगा. बिना मास्क वाले लोगों को कोई भी सेवा नहीं देने के निर्देश दिए हैं.
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