हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 की
हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य में शराब के सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया।
इस संबंध में, हरियाणा उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2021 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।
विधेयक में कहा गया है, "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 कर दिया है। इसके अलावा, उस समय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था।"
बिल में कहा गया है, "लोग अब अधिक शिक्षित हैं और नए प्रयासों में भाग ले रहे हैं और जिम्मेदार शराब पीने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं।"
(पीटीआई)
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