उपायुक्त अनीश यादव ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जानकारी दी
Sirsa News: उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिले में कुल 120404 राशन कार्डधारको नि:शुल्क राशन का लाभ अब माह मार्च 2022 तक मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला में गुलाबी कार्ड धारक 20663 , पीला कार्ड 44546 व खाकी कार्ड 55195 कुल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड व खाकी कार्ड धारको को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज नि:शुल्क दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा एएवाई(गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच(खाकी कार्ड) कार्डधारको को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र सैनी ने बताया कि गुलाबी रंग के कार्डधारक को 35 किलोग्राम गेंहू 2 रूपये प्रति किलो प्रति कार्ड, 1 किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व 1 किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जा रहा है। पीले रंग के कार्डधारक को 5 किलोग्राम गेंहू 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य, 1 किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व 1 किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जा रहा है। खाकी रंग के कार्डधारक - राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम, 2013 के तहत वितरित किये जाने वाला 5 किलोग्राम गेंहू 2 रूपये प्रति किलोग्राम प्रति सदस्य की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जा रहा है।
इसके अलावा माह जून 2021 से लाभार्थियों को सरसों के तेल पर दिए जाना वाला अनुदान/सब्सिीडी (250/- प्रति 2 लीटर) सीधे तैार पर एएवाई तथा बीपीएल परिवारों को उनके बैंक खातों में जमा करवाई जा रही है। जिन लाभार्थियों को अनुदान/सब्सिीडी प्राप्त नही हुई है, कृप्या वह लाभार्थी सीएससी/अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता अपडेट करवाए, ताकि सरसों के तेल की अनुदान/सब्सिीडी का लाभ प्राप्त हो सके।
कोरोना महामारी के दौरान राशन प्राप्त करते समय सौशल डिस्टेंस, मास्क व सैनीटाईजर का प्रयोग करें व दोनो वैक्सीनेशन लगवाई हुई का सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो वह सम्बन्धित जिला खाद्य एंव पूर्ति नियन्त्रक के कार्यालय दूरभाष न 01666-248422 में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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