राम रहीम ने 21 दिनों पैरोल देने की लगाई याचिका, जेल मंत्री बोले: दूसरे कैदियों की तरह ही है राम रहीम, पैरोल मांगना सभी का है मौलिक अधिकार
रRam Rahim Parole: साध्वी यौन शोषण मामले और पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम की ओर से एक बार फिर पैरोल की मांग की गई है जिस पर रोहतक और सिरसा जिला प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है. राम रहीम की पैरोल को लेकर सिरसा और रोहतक प्रशासन सुरक्षा के तमाम पहलुओं पर विशेष नजर रख रहा है.
पैरोल मांगना है सभी का मौलिक अधिकार
राम रहीम की पैरोल को लेकर हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि राम रहीम भी जेल का कैदी है. दूसरे कैदियों की तरह उसे भी पैरोल मांगने का मौलिक अधिकार है. राम रहीम को जेल में सुरक्षा देना जेल प्रशासन का काम है. इसके साथ ही पैरोल पर बाहर आने के बाद राम रहीम को सुरक्षा देना गृह मंत्रालय का काम है. वहीं कानून के हिसाब से मंडल कमिश्नर ही राम रहीम की पैरोल पर फैसला करेंगे.
इस मामले में पैरोल देने में जेल प्रशासन का कोई रोल नहीं है. पैरोल देने का अधिकार डिवीजन कमिश्नर का है. बीते दिन शुक्रवार को सिरसा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि डेरा प्रमुख राम रहीम को सामान्य कैदियों की तरह जेल में रखा जा रहा है. उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है.
राम रहीम के मामले में पैरोल देने में जेल प्रशासन का कोई रोल नहीं है
उल्लेखनीय है कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह द्वारा 21 दिनों की पैरोल देने के लिए याचिका लगाई हुई है । इससे पहले भी डेरा प्रमुख ने अपनी मां का इलाज करवाने के लिए पैरोल लगाई थी लेकिन उसे सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्रालय डेरा प्रमुख की पैरोल मंजूर कर सकता है वह जल्द ही वे पैरोल पर बाहर आ सकते हैं।
पैरोल देने का अधिकार डिवीजन कमिश्नर का, जेल प्रशासन का इससे कोई लेना-देना नहीं
शुक्रवार को सिरसा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि डेरा प्रमुख राम रहीम को सामान्य कैदियों की तरह जेल में रखा जा रहा है । उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है। डेरा प्रमुख भी दूसरे कैदियों की तरह ही कैदी है। जिस तरह दूसरे कैदी तीन साल की सजा के बाद पैरोल लगाते हैं उसी तरह डेरा प्रमुख की पैरोल मांग सकते हैं। जेल की ड्योढ़ी से बाहर सुरक्षा प्रदान करना यह गृह मंत्रालय का काम है जेल प्रशासन का नहीं। कानून के हिसाब से मंडल कमिश्नर करेंगे डेरा प्रमुख की पैरोल पर फैसला।
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