फरलो अवधि खत्म होने से पांच दिन पहले बलात्कारी और हत्यारे राम-रहीम को दी गई जेड प्लस सिक्योरिटी, मिली राहत; हाईकोर्ट में 23 फरवरी तक टली फरलो पर सुनवाई
Haryana News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की 21 दिन की छुट्टी खत्म होने के महज पांच दिन पहले हरियाणा सरकार ने उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई है।
अपने दो शिष्यों से बलात्कार और पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए डेरा प्रमुख को रोहतक की सुनारिया जेल से 2 फरवरी से 27 फरवरी तक फरलो पर रिहा किया गया था। अपनी छुट्टी की अवधि के दौरान, वह गुड़गांव में रह रहा है। अपनी जान को खतरा मानते हुए वह पहले से ही पुलिस की कड़ी सुरक्षा में है।
हरियाणा सरकार के अधिकारियों का कहना है कि खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं से जान को खतरा होने की खबरों के बाद डेरा प्रमुख को जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी।
54 वर्षीय को पहली बार 2017 में पंचकुला में एक विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था।
मिली राहत, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 23 फरवरी तक टली सुनवाई
डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम (Ram Rahim) को फरलो पर थोड़ी राहत और मिल गई है. हरियाणा सरकार द्वारा गुरमीत राम रहीम सिंह को फरलो देने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई. राम रहीम को फरवरी महीने की शुरुआत में हरियाणा सरकार (Haryana Government) की ओर से 21 दिन की फरलो दी गई थी.
हरियाणा सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाला मामला जस्टिस राज मोहन सिंह की बेंच में लगा था. केस सूची में काफी नीचे होने के चलते इस पर सुनवाई नहीं हो सकी. अब 23 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी.
हालांकि राम रहीम की फरलो समाप्त होने में अब अधिक दिन नहीं बचे हैं. 23 फरवरी को होने वाली सुनवाई के 4 दिन बाद राम रहीम की फरलो अवधि भी समाप्त हो जाएगी. दायर याचिका में इस फरलो को रद़्द करने समेत अन्य मांगे की गई हैं. इससे पहले हाईकोर्ट जस्टिस बीएस वालिया ने मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. साथ ही फरलो देने संबंधी रिकार्ड पेश करने को कहा था.
राजनीतिक दलों ने उठाए थे सवाल
राम रहीम की फरलो पर कांग्रेस समेत पंजाब के कई राजनीतिक दलों की ओर से सवाल खड़े किए गए थे. इन दलों ने आरोप लगाया था कि राम रहीम को पंजाब विधानसभा चुनाव प्रभावित करने के लिए फरलो दी गई है. हालांकि हरियाणा सरकार इन आरोपों से इंकार करती रही है. हरियाणा सरकार का कहना है कि बाकी कैदियों की तरह राम रहीम को भी उनके हक के आधार पर फरलो मिली.
राम रहीम को 2017 में रेप के मामले में दोषी पाए जाने पर रोहतक की सोनारिया जेल में भेजा गया था. इसके बाद राम रहीम को हत्या के एक मामले में भी दोषी पाया जा चुका है. राम रहीम चार साल बाद फरलो पर बाहर आए हैं.
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