NCR के 14 जिलों में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन होंगे ज़ब्त; सिर्फ पंचकूला, यमुनानगर, कुुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद व कैथल में ही चला सकेंगे पुराने वाहन
Vechile scrap in NCR: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(ncr) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध के मद्देनजर हरियाणा पुलिस जल्द ही जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाएगी.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अदालत के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में ऐसी श्रेणी के वाहन सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध के बारे में जागरूक करेगी।
14 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में नही चला सकेंगे ऐसे पुराने वाहन
“चालकों / मालिकों के साथ, आम जनता को भी ऐसे वाहनों के चलने पर प्रतिबंध और निर्देशों के बारे में जागरूक किया जाएगा। जागरूकता अभियान के तहत ऐसे वाहनों के मालिकों को भी सरकार की नीति के अनुसार इस श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप करने की सलाह दी जाएगी। निर्धारित समयावधि पूरी करने वाले वाहनों के संबंध में पुलिस की विभिन्न टीमें टैक्सी स्टैंड, ऑटो मार्केट, ट्रक यूनियनों, वाहन बिक्री केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को सूचित करेंगी।
“इसके साथ ही, प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। हरियाणा पुलिस आम जनता से अपील करती है कि निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों को न चलाएं और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन करें, ”प्रवक्ता ने कहा।
पंचकूला, यमुनानगर, कुुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद व कैथल में ही चला सकेंगे पुराने वाहन
प्रदेश के आठ जिले पंचकूला, यमुनानगर, कुुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और कैथल ही ऐसे जिले हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते। इन जिलों में पुराने वाहनों को चलाया जा सकता है।
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