हरियाणा के आईपीएस अधिकारी की पत्नी के खिलाफ Fir दर्ज
Haryana News: पुलिस ने 22 वर्षीय घरेलू सहायिका की शिकायत पर हरियाणा पुलिस मुख्यालय में तैनात आईपीएस अधिकारी राजेश कालिया की पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यहां दंपति का निवास है।
IPS अधिकारी की पत्नी मनीषा के खिलाफ सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 342 (गलत कारावास), 374 (गैरकानूनी अनिवार्य श्रम), 379 (चोरी) और बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम की धारा 16 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इस संबंध में 8 फरवरी को जीरो एफआईआर दर्ज करने वाली दिल्ली पुलिस ने मामले को जांच के लिए एफआईआर को पंचकूला पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था।
पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने कल इनकार किया था कि उन्हें दिल्ली पुलिस से औपचारिक शिकायत मिली है।
प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता को मार्च 2021 में अपनी मां को जानने वाली एक महिला के माध्यम से 20,000 रुपये प्रति माह पर काम पर रखा गया था।
“शुरुआती महीने में, उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया लेकिन उसके बाद मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे अपने माता-पिता से बात करने की अनुमति नहीं थी। करीब एक हफ्ते पहले उन्होंने मेरे साथ बेरहमी से मारपीट की और मेरा मोबाइल फोन छीन लिया। फिर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। 5 फरवरी (शनिवार) को मेरे मालिक ने अपने नौकर के साथ मुझे घर से निकाल दिया। मेरा फोन उनके पास है। एक चाचा ने मेरे पिता को फोन किया, जो मुझे दिल्ली ले गए, ” प्राथमिकी में शिकायतकर्ता के हवाले से लिखा गया है।
असम का रहने वाला शिकायतकर्ता का परिवार दिल्ली के फतेहपुर बेरी में किराए के मकान में रहता है।
सेक्टर 7 एसएचओ इंस्पेक्टर महाबीर सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.
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