किसानों के हित में सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना लागू है जिसके तहत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 निर्धारित
हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना लागू की है जिसके तहत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार योजना में आवेदन करने के लिए किसान को 1,000 रुपए की फीस देनी होगी जोकि किसान के अंशदान में समायोजित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी किसानों की सहमति तथा अनुकूल कार्य दशाओं के बाद भूमि सुधार कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए किसानों से पम्प हाऊस व नागरिक सरंचनाओं के लिए जमीन व सहमति ली जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नम्बर 18001802117 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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