हरियाणा में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, पढ़िए इस बार क्या कुछ दी गई है छूट
Haryana lockdown hindi news : हरियाणा सरकार ने रविवार को राज्य में कोविड -19 प्रतिबंधों को 14 जून तक बढ़ा दिया, लेकिन घटते मामलों के बीच कुछ ढील दी गई।
लॉकडाउन की नई गाइडलाइन्स(guidelines/rule) में दी गई है निम्नलिखित छूट
🔴स्टैंडअलोन वाली दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानों को दो समूहों विषम और सम में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है - विषम तिथियों पर विषम संख्या वाली दुकानें और सम तिथियों पर सम संख्या वाली दुकाने खुलेंगी।
🔴मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है।
🔴 रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त मानदंडों को अपनाते हुए 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड जॉइंट से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक दी जाएगी।
🔴धार्मिक स्थलों(मंदिरों) को एक समय में 21 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड व्यवहार का पालन करते हैं।
🔴 कॉर्पोरेट कार्यालयों को कोविड मानदंड अपनाने के बाद 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है।
🔴शादियों, अंत्येष्टि, दाह संस्कार में 21 लोगों तक के इकट्ठा होने की अनुमति है। हालाँकि, शादियाँ घर और कोर्ट के अलावा अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं। बारात (शादी की बारात) की किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शादियों, अंत्येष्टि के अलावा अन्य समारोहों के लिए, अधिकतम 50 की अनुमति होगी। 50 से अधिक की सभा के लिए, उपायुक्त से पूर्व अनुमति की लेनी आवश्यक है।
🔴गोल्फ के क्लब हाउस, रेस्तरां, बार को कोविड मानदंडों का पालन करते हुए 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
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