हरियाणा में कुछ ढील के साथ 28 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, पढ़िए नए दिशा निर्देश
लॉकडाउन दिशानिर्देश (Haryana lockdown guidelines in hindi)
🔴सभी दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी।
🔴मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकते हैं।
🔴50 प्रतिशत बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां और बार भी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।
🔴रात 10 बजे तक होटल, रेस्तरां और फास्टफूड जॉइंट से होम डिलीवरी की अनुमति है।
🔴धार्मिक स्थल एक बार में 50 लोगों के साथ खुलेंगे।
कॉरपोरेट कार्यालय पूरी उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
🔴शादी, अंतिम संस्कार/दाह संस्कार में 50 व्यक्तियों तक की अनुमति है।
🔴जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
🔴सभी उत्पादन इकाइयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने की अनुमति है।
🔴हालांकि, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
🔴स्पा, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे।
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