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हरियाणा में 12 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, पढ़िए नए आदेश में क्या-क्या दी गई है छूट

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Haryana Lockdown News: 
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को अब 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। यह फैसला महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा तहत लिया गया है। सरकार ने गत सप्ताह गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत सहित राज्य के सभी जिलों में लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ाया था। इस दौरान कई छूट भी दी गई थी, वे सभी छूट जारी रहेंगी।

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) ने रविवार को हिसार में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी। 

मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी एक आदेश, जो एचएसडीएमए की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने 5 जुलाई से 20 जुलाई के बीच पूरे हरियाणा में सीए परीक्षाओं और हिसार में सेना भर्ती केंद्र द्वारा निर्धारित सीईई के बारे में विस्तार से बताया। परीक्षण करने में शामिल एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियोजित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का कड़ाई से पालन किया जाए।
इसके अलावा एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि परीक्षण के साथ-साथ उनका संचालन करके भी कोविड का उचित व्यवहार हो। 

पुरानी लॉकडाउन गाइडलाइन्स के अनुसार ये छूट रहेगी जारी

 🔴प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन इनमें फिलहाल रिसर्च स्कालर ही आ सकेंगे। लैब में प्रैक्टिकल के लिए भी छात्र-छात्राओं को अनुमति होगी। इसके अलावा शिक्षक सिर्फ उन विद्यार्थियों की क्लास ले सकेंगे, जिनके पढ़ाई में कुछ डाउट्स (संशय) हैं।

 🔴आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को लिए 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

🔴हरियाणा सरकार ने खेल स्टेडियम पहले ही खोल दिए थे, लेकिन अब इनमें आउटडोर गेम्स भी हो सकेंगे। यानी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा सकेगा।

 🔴प्रदेश में दुकानें खुलने का समय सुबह नौ बजे और बंद करने का समय रात आठ बजे रहेगा। 

🔴माल सुबह 10 बजे खुलेंगे और रात को आठ बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल व माल समेत) सुबह 10 बजे खुलकर रात 10 बजे बंद होंगे, लेकिन बैठने की क्षमता 50 फीसद ही रखी गई है। खाने की होम डिलीवरी रात 10 बजे तक की जा सकेगी। 

🔴 धार्मिक स्थल एक बार में 50 लोगों की मौजूदगी के साथ खोल दिए गए हैं।

 🔴सभी कारपोरेट आफिस पूरी हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। 

🔴क्लब हाउस, रेस्टोरेंट बार (गोल्फ कोर्स) सुबह 10 बजे खुलेंगे और रात को 10 बजे ही बंद होंगे। पहले इनके बंद होने का समय आठ बजे तक था। इन क्लब और बार में उपस्थिति क्षमता की आधी रहेगी।

🔴जिम सुबह छह बजे खुलेंगे और रात आठ बजे बंद हो सकेंगे, लेकिन इनमें भी 50 फीसद उपस्थिति को मंजूरी दी गई है। 

🔴 सभी औद्योगिक उत्पादन इकाइयां चलाने की अनुमति दे दी गई है। औद्योगिक इकाइयों के संचालकों से कहा गया है कि वह अपने यहां कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन कराएं। 

🔴स्वीमिंग पूल और स्पा अभी बंद ही रखे जाएंगे।

🔴शादियों, अंत्येष्टि / दाह संस्कार में 50 व्यक्तियों तक की अनुमति है। बारात की अनुमति नहीं है।

 🔴ओपन स्पेस में 50 लोगों के जमा होने की अनुमति है।

रोजाना COVID-19 की संख्या, जो मई में 15,000 का आंकड़ा पार कर गई थी, अब घटकर लगभग 50 हो गई है, जबकि राज्य में कोविड की मृत्यु में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा सरकार ने मौजूदा कोविड की स्थिति को देखते हुए 3 मई को राज्य में तालाबंदी कर दी थी। अब इसे नौवीं बार बढ़ाया गया है।

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