haryana update instagram haryana update youtube haryana update facebook haryana update whatsapp haryana update x haryana update telegram हरियाणा में 21 जून तक बढाई गई 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा'(लॉकडाउन) की अवधि, पढ़िए नई गाइडलाइन्स के अनुसार क्या-क्या रहेगा खुला - Haryana Update | Today Haryana News In Hindi

हरियाणा में 21 जून तक बढाई गई 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा'(लॉकडाउन) की अवधि, पढ़िए नई गाइडलाइन्स के अनुसार क्या-क्या रहेगा खुला

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Haryana Lockdown News:  हरियाणा में 21 जून तक बढाई गई 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' की अवधि।

🔸ऑड -ईवन सिस्टम को समाप्त किया गया।

🔸दुकानें अब शाम 8 बजे तक खुलेंगी।

🔸नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा। 

🔸राज्य में सभी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान(सरकारी या निजी ) अगले आदेश तक बंद रहेंगे।


पढ़िए क्या-क्या रहेगा खुला(haryana lockdown guidelines)

1. बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी।

2. गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।

3. सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।


4. निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।

5. इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख़्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।

6. होटल व मॉल में स्तिथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्तिथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।

7. होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है।

8. धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क  व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।

9. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।

10 . आवश्यक सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड-उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाने के बाद जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।


11. खेल परिसरों, स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन केवल खेल गतिविधियों के लिए, बिना दर्शकों के।

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